Rajpal Yadav: चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिनेता को 18 मार्च 2026 तक जमानत देने का आदेश दिया है। इससे पहले, अदालत ने राजपाल के वकील को कहा था कि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवादी कंपनी के नाम पर जमा करने होंगे। अभिनेता ने अदालत के निर्देश का पालन करते हुए पूरी राशि जमा कर दी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली और अब वह जेल से बाहर रहेंगे। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें राजपाल को अदालत में उपस्थित होना होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेना होगा।
Rajpal Yadav: इन शर्तो पर कोर्ट ने दी जमानत
कोर्ट ने इस मामले में यह भी ध्यान रखा कि राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को होने वाली है। इसी कारण से अदालत ने उनका रिहाई आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बावजूद, किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। अभिनेता अब घर के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे और होली का त्योहार भी अपने परिवार के साथ मना सकेंगे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि सोनू सूद ने जमानत सुनवाई से पहले राजपाल यादव के समर्थन में प्रार्थना की थी।
राजपाल यादव के वकील ने दी ये दलील
जानकारी के लिए बता दे कि Rajpal Yadav के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में होनी चाहिए। पहले से ही 25 लाख रुपये का डीडी और 75 लाख रुपये का अतिरिक्त डीडी प्रतिवादी के नाम पर जमा हो चुका है। इसके बाद ही अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की जमानत दे दी। इस राहत के बाद अभिनेता अब फिल्म और निजी कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

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