उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा अनोखा और चौकाने वाला फैसला लिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ते भी जेल जा सकते हैं। जी हां, जो कुत्ते बार-बार हमला करेंगे या काटेंगे, उन्हें मिल सकती है आज की आजीवन सज़ा।
‘सीरियल ऑफेंडर’ की श्रेणी
इस कानून के तहत तीन बार किसी व्यक्ति को काटने वाले कुत्तों को ‘सीरियल ऑफेंडर’ माना जाएगा।पहली बार काटा? चेतावनी।दूसरी बार काटा? मालिक की निगरानी।तीसरी बार काटा? लाइफटाइम लॉकअप!इस तरह अब कुत्तों के मालिक भी जिम्मेदार होंगे। न बेल, न बेल बॉटल, सीधी जेल की राह तय है।
प्रयागराज में लागू हुआ नया नियम
यह नियम पहले प्रयागराज के करेली इलाके में लागू किया गया है। अधिकारी इसे धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुत्तों के मालिक अपने पालतू की सुरक्षा और नियंत्रण का ध्यान रखें और लोग सुरक्षित रहें।
कुत्तों की आज़ादी और जिम्मेदारी
अब कुत्तों को भौंकने की पूरी आज़ादी होगी, लेकिन काटना उन्हें मना है। यह नियम कुत्तों और उनके मालिकों दोनों को जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है।मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने पालतू को प्रशिक्षित करें और किसी को नुकसान न पहुँचने दें।
विशेषज्ञों की राय
वेटरनरी और कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल बहुत अनोखी और प्रभावी है। हालांकि इसे लागू करना आसान नहीं है।कुत्तों को सीधे जेल भेजना संभव नहीं है, इसलिए मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।लगातार काटने वाले कुत्तों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समाजिक और सुरक्षा प्रभाव
इस नए कानून से लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। यह कानून न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि पालतू जानवरों के मालिकों को भी जिम्मेदार बनायेगा।
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