Raghav Chadha Voter List: पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या जाएगी राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता?
Raghav Chadha Voter List
Raghav Chadha Voter List को लेकर पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया के दौरान नया विवाद सामने आया है। जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम ‘परमानेंटली शिफ्टेड’ कैटेगरी में आने के बाद उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं, पंजाब सरकार का कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर पंजाब की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटता है, तो क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी?
राज्यसभा सांसद के लिए वोटर के रूप में पंजीकरण जरूरी
Raghav Chadha Voter List मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना एक जरूरी योग्यता है। हालांकि, कानून के अनुसार किसी राज्यसभा सांसद के लिए उसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य नहीं है, जिसका वह संसद में प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में केवल पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम हटने के आधार पर राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता अपने आप समाप्त नहीं होगी। यदि वे कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं, तो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत रह सकते हैं।
‘परमानेंटली शिफ्टेड’ कैटेगरी का क्या है मतलब?
Raghav Chadha Voter List विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान तैयार ड्राफ्ट सूची में उनका नाम ‘परमानेंटली शिफ्टेड’ कैटेगरी में आया। हालांकि, यह सूची अभी अंतिम नहीं है। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या गलत तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं, उन्हें आपत्ति दर्ज कराने या अपना नाम शामिल कराने का अवसर मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन या आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 है, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है।
क्या राघव चड्ढा दोबारा जुड़वा सकते हैं अपना नाम?
ड्राफ्ट स्टेज में होने के कारण Raghav Chadha Voter List में दर्ज स्थिति को चुनौती दी जा सकती है। राघव चड्ढा के पास अपने वर्गीकरण पर आपत्ति दर्ज कराने और वोटर लिस्ट में नाम वापस जुड़वाने का अवसर मौजूद है। योग्य व्यक्ति आवश्यक आवेदन, जैसे फॉर्म 6 जमा कर सकता है या वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसलिए ड्राफ्ट सूची में नाम का ‘शिफ्टेड’ कैटेगरी में होना अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
पंजाब की फाइनल वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या होगा?
यदि पंजाब की अंतिम वोटर लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम हट भी जाता है, तब भी उनकी राज्यसभा सदस्यता तत्काल समाप्त नहीं होगी। वह 2022 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उस समय वैध मतदाता थे। किसी मौजूदा सांसद को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत अलग से तय होती है। केवल वोटर लिस्ट में बदलाव के आधार पर सदस्यता स्वतः रद्द नहीं होती। ऐसे मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई होती है।
