Gwalior Viral Car: 3400 Kiss Marks से सजी कार सड़क पर उतरी, ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान
Gwalior Viral Car
Gwalior Viral Car: ग्वालियर में एक सफेद कार इन दिनों अपने अनोखे लुक की वजह से चर्चा में है। आमतौर पर लोग कार को आकर्षक बनाने के लिए स्टिकर, रैप या मॉडिफिकेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन इस कार को सजाने के लिए लिपस्टिक से करीब 3400 किस मार्क्स बनाए गए। बताया जा रहा है कि कार मालिक आदित्य सिकरवार की गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक विदेशी वीडियो देखा था, जिसमें इसी तरह कार को किस के निशानों से सजाया गया था। इसके बाद उसने अपनी कार पर भी ऐसा ही प्रयोग करने का फैसला किया। करीब साढ़े तीन घंटे की मेहनत के बाद कार का पूरा लुक बदल गया।
सड़क पर उतरी तो लोगों की नजर कार पर टिक गई
सफेद कार की बॉडी पर लिपस्टिक के निशान दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे। जब यह कार ग्वालियर की सड़कों पर उतरी तो राह चलते लोगों का ध्यान तुरंत इसकी तरफ जाने लगा। कार का अनोखा लुक देखकर कई लोग हैरान हुए और कुछ ही समय में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बताया गया कि कार को सजाने के लिए अलग-अलग रंगों की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया था। यह किसी कंपनी का प्रमोशनल कैंपेन या प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन नहीं था, बल्कि कथित तौर पर निजी तौर पर प्यार जताने का एक अनोखा तरीका था। हालांकि, सड़क पर निकलने के बाद यह प्रयोग चर्चा का विषय बन गया।
5,500 रुपये का चालान, लेकिन किस मार्क्स पर नहीं
कार के वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोककर कार्रवाई की और 5,500 रुपये का चालान काटा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में कार की बॉडी पर किस मार्क्स बनाने को लेकर कोई विशेष ट्रैफिक नियम नहीं है। यानी पुलिस की कार्रवाई सीधे तौर पर किस के निशानों की वजह से नहीं, बल्कि यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ी थी। पुलिस ने कार को रोककर उसके दस्तावेजों और अन्य ट्रैफिक नियमों से संबंधित पहलुओं की जांच की। ऐसे में सिर्फ कार पर लिपस्टिक के निशान होने को चालान का आधार मानना सही नहीं होगा।
पब्लिक प्लेस में आपत्तिजनक हरकत पर हो सकती है कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, अगर कार किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क किनारे, मॉल या सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी है और उसमें आपत्तिजनक गतिविधि की जाती है तो पुलिस परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। सार्वजनिक जगह पर सामान्य बातचीत या साथ बैठना अपराध नहीं है, लेकिन अश्लील या आपत्तिजनक व्यवहार की स्थिति में कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 294 का भी ऐसे मामलों में उल्लेख किया जाता है। हालांकि, किसी खास मामले में कार्रवाई तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा, ट्रैफिक नियमों पर भी सवाल
ग्वालियर की यह 3400 Kiss Marks वाली कार सोशल मीडिया पर मनोरंजन और हैरानी का कारण जरूर बनी, लेकिन इसके बाद ट्रैफिक नियमों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। कार को इस तरह सजाना अपने आप में कोई विशेष ट्रैफिक अपराध नहीं बताया गया है, लेकिन सड़क पर वाहन चलाते समय सभी जरूरी यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गलत पार्किंग, खतरनाक ड्राइविंग, स्टंट या अन्य नियमों के उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल हजारों किस मार्क्स वाली सफेद कार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है।
