Maharashtra BMC Election: महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव के तहत 15 जनवरी को 227 वार्डों में मतदान कराया जाएगा। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साफ किया है कि मतदान के लिए केवल वोटर आईडी कार्ड ही नहीं, बल्कि उसके अभाव में अन्य वैध पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाला जा सकता है। आयोग की ओर से कुल 13 मान्य दस्तावेजों की सूची जारी की गई है।
Maharashtra BMC Election: ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी
चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र (फोटो सहित), एमजीएनआरईजीए रोजगार कार्ड, पेंशन संबंधी फोटो दस्तावेज, सांसद या विधायक द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र या केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटो हेल्थ बीमा कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें से किसी एक दस्तावेज को मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
चुनाव आयोग के प्रचार को लेकर आया ये निर्देश
जानकारी के लिए बता दे कि इस बीच चुनाव आयोग ने Maharashtra BMC Election प्रचार को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रचार अवधि खत्म होने के बाद प्रत्याशियों को केवल सीमित व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति दी गई है। घर-घर प्रचार के दौरान माइक्रोफोन के इस्तेमाल और बड़े समूह में घूमने पर रोक लगाई गई है। आयोग के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है और इसे चुनावी प्रतिबंधों को कमजोर करने वाला कदम बताया है।

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