Rahul Gandhi के मानहानि केस में नया मोड़, वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज!
Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में नया मोड़ आ गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज किए जाने के बाद शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्र ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है। यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था।
Rahul Gandhi: जाने क्या है पूरी मामला
मामले में 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्होंने जमानत ली थी। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ विजय मिश्र की ओर से सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है और अब 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।
जाने हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा
इस मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि हाईकोर्ट वॉयस सैंपल मिलान की मांग पर क्या रुख अपनाता है। शिकायतकर्ता की ओर से वॉयस सैंपल के जरिए कथित बयान की पुष्टि कराने की मांग की गई है, जबकि निचली अदालत इस अर्जी को पहले ही खारिज कर चुकी है। मामला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें Rahul Gandhi की 2018 की कथित टिप्पणी को लेकर कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। फिलहाल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के बाद केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 14 सितंबर की सुनवाई में अदालत के रुख से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।
