Noida: नए साल से एक शाम पहले नोएडा वालों पर प्रशासन ने कसा सिकंजा। नोएडा में शांति और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दे कि नोएडा में सेक्शन 163 लागू कर दिया गया है। नए साल की तैयारियों के बीच, नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, नोएडा में अब धारा 163, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था, अगले दो दिन लागू रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक, यानी कि 31 दिसंबर की शाम और अगले दिन तक लागू रहेगा। इस दौरान, लोगों के ग्रुप, बड़े इवेंट्स और सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगी।
Noida: जाने पुलिस ने क्या कुछ कहा
नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें। कोई भी अनावश्यक सभा या आयोजन किया गया तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनज़र सभी इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे अपने घरों के आसपास भीड़ से बचें और सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षा संबंधी अफवाहों से बचें। नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए घर पर सुरक्षित तरीके अपनाएँ।
प्रशासन ने की ये व्यवस्था
जानकारी के लिए बता दे कि Noida प्रशासन ने इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, CCTV निगरानी और हेल्पलाइन नंबरों की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी है। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। तो नागरिकों, नए साल के जश्न में सुरक्षा सबसे अहम है। नोएडा में धारा 163 लागू है, और इसका पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसका मकसद है कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो प्रशासन के इस फैसले का जमकर पालन करे और घर पर सुरक्षित और सतर्क रहे।

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