Passport New Rules 2026: पासपोर्ट बनवाने से पहले जानें नए बदलाव
Passport New Rules 2026
Passport New Rules 2026 के तहत पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए नियमों और फीस में बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी और अलग-अलग सेवाओं की फीस में बदलाव किया है। नए नियमों का असर बच्चों, वयस्कों और तत्काल पासपोर्ट सेवा लेने वालों पर पड़ेगा। ऐसे में नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने से पहले नई फीस और वैलिडिटी की जानकारी रखना जरूरी होगा।
Passport New Rules 2026 में बच्चों की वैलिडिटी बदली
Passport New Rules 2026 में सबसे अहम बदलाव 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट को लेकर है। अब ऐसे पासपोर्ट की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक रहेगी। दोनों में से जो अवधि पहले खत्म होगी, पासपोर्ट उसी समय अमान्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर 14 साल के बच्चे का पासपोर्ट जारी होता है, तो वह 18 साल की उम्र पर ही समाप्त हो जाएगा। वहीं छोटे बच्चे के मामले में 5 साल की अवधि पहले पूरी हो सकती है।
वयस्कों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी
Passport New Rules 2026 के तहत सामान्य पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। वयस्कों के 36 पेज के नए या नवीनीकरण वाले पासपोर्ट की फीस अब 2,500 रुपये होगी, जबकि पहले 1,500 रुपये शुल्क था। 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये कर दी गई है। तत्काल सेवा में 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 5,000 रुपये और 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपये देने होंगे।
बच्चों और तत्काल सेवा के शुल्क में भी बदलाव
Passport New Rules 2026 के तहत बच्चों के 36 पेज के नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस अब 1,750 रुपये होगी। तत्काल सेवा में यह शुल्क 3,000 रुपये तय किया गया है। पासपोर्ट खोने या खराब होने पर शुल्क और ज्यादा हो सकता है। वहीं 60 पेज के पासपोर्ट को तत्काल सेवा में बदलवाने का शुल्क 8,500 रुपये तक होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC भी नए शुल्क ढांचे में शामिल किया गया है।
छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट
फीस बढ़ने के बावजूद Passport New Rules 2026 में 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि यह छूट री-इश्यू के मामलों में लागू नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने संशोधित नियमों को सितंबर 2026 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है, जबकि फीस से जुड़े नए शुल्क 1 जुलाई से लागू किए गए हैं।
