यूपी पंचायत चुनाव 2026 पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
यूपी पंचायत चुनाव 2026
उत्तर प्रदेश में यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद अब सबकी नजरें योगी सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। इसी बीच प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार ने अदालत के आदेश का अध्ययन नहीं किया है और इसके बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी।
यूपी पंचायत चुनाव पर ओम प्रकाश राजभर का बयान
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने न्यायपालिका के प्रति सरकार का भरोसा जताते हुए कहा कि अदालत के निर्णय का सम्मान करना सभी का दायित्व है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक उन्होंने न्यायालय का आदेश विस्तार से नहीं पढ़ा है। ऐसे में आदेश का अध्ययन किए बिना चुनाव की तारीख या आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई निश्चित टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
क्या अगले तीन महीने में होंगे यूपी पंचायत चुनाव 2026?
ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगले तीन महीनों के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तय समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं, सरकार का कहना है कि पहले आदेश में दिए गए निर्देशों को विस्तार से समझा जाएगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव को लेकर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल मंत्री के बयान से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार का अंतिम रुख स्पष्ट नहीं हुआ है।
पंचायत चुनाव के सभी पहलुओं पर विचार करेगी योगी सरकार
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव राज्य का एक अहम विषय है। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही आगे का फैसला करेगी। उन्होंने जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात भी कही। ऐसे में यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार की अगली रणनीति अब अदालत के आदेश के अध्ययन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
यूपी पंचायत चुनाव तक निवर्तमान ग्राम प्रधान संभालेंगे गांवों का कामकाज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा कराने के निर्देश के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में गांवों का कामकाज देखते रहेंगे। इससे पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने की व्यवस्था की गई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अदालत के निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी करते हैं। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के अगले कदम और आधिकारिक फैसले का इंतजार है।
