FDA Commissioner
FDA Commissioner : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी Maharashtra FDA के कमिश्नर Tukaram Mundhe ने सरोगेट उत्पादों के विज्ञापन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को कारण बताओ Notice जारी किए जाने के बाद FDA Commissioner ने कहा कि विज्ञापन की पूरी चेन में शामिल हर व्यक्ति जवाबदेह है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियम सभी पर लागू होते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों में से किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
Shah Rukh, Ajay, Tiger को क्यों मिला FDA Notice?
महाराष्ट्र FDA ने हाल ही में बॉलीवुड सितारों Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi के विज्ञापन में Brand Endorser के तौर पर शामिल होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। FDA इस विज्ञापन अभियान की जांच कर रहा है कि कहीं यह प्रतिबंधित Pan Masala या Tobacco Products का अप्रत्यक्ष प्रचार तो नहीं है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी के अतीत में गुटखा उत्पादों से जुड़े होने के कारण विज्ञापन की प्रकृति और उसमें किए गए दावों की जांच जरूरी है।
Surrogate Advertising को लेकर सख्त कार्रवाई
Tukaram Mundhe ने कहा कि विज्ञापन और दावों को तैयार करने, प्रकाशित करने या प्रायोजित करने में शामिल सभी लोगों को FSSAI Rules का पालन करना होगा। यह मामला Food Safety and Standards Regulations और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े प्रावधानों के तहत देखा जा रहा है। विज्ञापन और भ्रामक दावों से संबंधित यह विनियमन 2018 में अस्तित्व में आया था और 1 जुलाई 2019 से लागू है। FDA Commissioner ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जिस उत्पाद का प्रचार कर रही है, उसे तय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है।
Misleading Advertisement पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
Maharashtra FDA के अनुसार, अगर किसी Advertisement में ऐसे दावे किए जाते हैं जो सही नहीं हैं या किसी उत्पाद के बारे में गलत धारणा पैदा करते हैं, तो उसे Misleading Advertisement माना जा सकता है। नियम भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल Media सहित सभी माध्यमों पर लागू होते हैं। Tukaram Mundhe ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित लोगों को Notice जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। FDA ने विज्ञापनदाताओं और प्रचार से जुड़े लोगों से FSSAI Guidelines को ध्यान से देखने की अपील की है।
Food Safety Violations पर भी बड़ी कार्रवाई
राज्यव्यापी Maharashtra FDA Action के तहत एजेंसी ने कई होटल, रेस्तरां, भोजनालय, Quick Commerce Outlets और Online Food Platforms पर भी कार्रवाई की है। चेंबूर स्थित Parle Agro के गोदाम में Frooti, Appy और Appy Fizz का Expired Stock मिलने के बाद लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई सामने आई। वहीं Blinkit, Zepto और Instamart से जुड़े कई Food Business Establishments के लाइसेंस भी Food Safety और Hygiene Violations के आरोपों में निलंबित किए गए। 13 अगस्त को FDA ने महाराष्ट्र में 86 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 60 सुधार नोटिस जारी किए और एक प्रतिष्ठान का संचालन अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया।